मोदी सरकारने बजट में ७५ वर्ष या ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयकर विवरणपत्र भरनेसे दी छुट – जानिये उसकी शर्ते

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मोदी सरकारने बजट में ७५ वर्ष या ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयकर विवरणपत्र भरनेसे दी छुट – जानिये उसकी शर्ते

M Y Team Dt.14 Feb.2021

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए बजट में खास वर्ग के अति वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से छूट देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने तीसरे बजट के प्रावधानों की घोषणा करते हुए कहा कि ७५  वर्ष और इससे ऊपर की उम्र के उन बुजुर्गों को; जिनकी आजीविका पेंशन या बैंकों में जमा धन पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर है; आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी । सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष २०२१-२२  के लिए बजट पेश करते हुए कहा, “मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों (Direct Tax Proposals) की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम के साथ करती हूं। उनमें से अनेक ने अपनी स्वयं की अनेक बुनियादी जरूरतों को त्यागने के बावजूद अपने देश का निर्माण करने का प्रयास किया है।”

उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वे वर्ष के मौके पर देश के बुजुर्गों को यह राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा, “अब अपने देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र-निर्माण में लगे हुए हैं, हम 75 वर्ष और इसके अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों पर कर-अनुपालन (Tax Compliance) का बोझ कम करेंगे। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय (Income from pension and interest) है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने (Income Tax Return Filing) से छूट का प्रस्ताव रखती हूं। भुगतानकर्ता बैंक (Paying Bank) उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा।”

 

इसकी तकनीकी जानकारी हमारी टीम ने खोज निकाले है I यह सुविधा लेने के लिए आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए और कुछ शर्ते पूरी करनी है, जो इस प्रकारसे है-

– आप भारतके नागरीक और निवासी ( Resident ) होना जरुरी है और उस वित्तीय वर्षमें आपने ७५ वर्ष पुरे करना जरुरी है I उस वित्तीय वर्षकी आयकर विवरणी भरते समय आपलो यह सुविधा मिलेगी I

– यह सुविधा आपको आयकर अधिनियम की धारा 194P के अंतर्गत मिलेगी I

– उस वित्तीय वर्षमे आपको सिर्फ पेंशनसे और बैंकके खातेसे व्याज की आय होना चाहिए I अगर आपको अन्य कोई भी स्रोतसे आय मिलती हो तो यह छुट नहीं मिलेगी I

– आपका बैंक खाता सिर्फ जिस बैंकमें आपको पेंशन मिलती हो उसी बैंकमें होना चाहिए I सरकार द्वारा निर्देशित की हुई बैंकमेंही यह खाता होना जरुरी है I  अनुमान है की जादातर यह सरकारी बैंक होंगे I

– आपको इस के लिए निर्देशित किया हुए एक सरल फॉर्ममें आपके आयकी जानकारी उस बैंक को देनी होगे I उस बैंकमे आपकी आयके ऊपर देय आयकर की निश्चिती की जायेगी और आपकी आयपर लागू आयकर निश्चित किया जाएगा I बैंक आपके खातेसे उतने आयकरकी कटौती करेगी और इन्कमटेक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी देगी I आपको फिरसे कोई इन्कमटेक्सका रिटर्न भरनेकी जरुरत नहीं होगी I

– यह सुधार १ अप्रैल २०२१ से जारी हो जायेंगे I

सभी ७५ वर्षकी नागरिकोंसे निवेदन है की इस योजनाका लाभ जरुर उठाये I

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